दोहरा हत्याकांड : गवाहों के मुकर जाने से कुख्यात अपराधी विनोद बावला मामले में बरी।
मुजफ्फरनगर जिले में दोहरे हत्याकांड के एक मामले में सभी चश्मदीद गवाहों के मुकर जाने के बाद अदालत ने सोमवार को कुख्यात अपराधी विनोद बावला को बरी कर दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह ने आरोपी विनोद बावला को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।
आरोपी के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह के अनुसार, पांच दिसंबर 2005 को जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के किनोनी गांव में चीनी मिल में गन्ना ले जाते समय दो किसानों नरेन्द्र और श्रवण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में विनोद बावला सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। छह आरोपियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था और 2011 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। फरार होने के कारण विनोद बावला की फाइल अलग कर दी गई थी। बाद में उसके खिलाफ सुनवाई शुरू हुई, लेकिन चश्मदीद गवाह मुकर गए। इसके बाद अदालत ने उसे बरी कर दिया।