यूपी में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 से, जानें आखिरी डेट

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शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आनलाइन आवेदन नौ जून से 14 जून की मध्यरात्रि तक होगा। आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित पोर्टल पर करना होगा। तबादला सूची 19 से 22 जून के बीच जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने गुरुवार को इस बारे में विस्तृत समय-सारिणी जारी की। 

आवेदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक-शिक्षिका के अभिलेख का सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की प्रक्रिया 10 जून से 18 जून की मध्य रात्रि तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 19 से 22 जून तक एनआईसी द्वारा तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्थानान्तरित शिक्षक-शिक्षिकाओं को 27 जून से कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक अधिकतम सात जिलों का विकल्प भर सकेंगे, लेकिन न्यूनतम एक जिले का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। भरे गए विकल्प के जिले में कार्यरत संवर्ग एवं पद के आधार पर रिक्ति होने की दशा में दिए गए जिले की वरीयता एवं अंक के आधार पर नियमानुसार तबादला किया जाएगा। विकल्प के जिले में पद न होने की दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। 

आवेदन के लिए जिले में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए दो वर्ष तथा शिक्षक के लिए पांच वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जिले की तिथि से की जाएगी। जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय तबादले किए जाएंगे। अंतर जनपदीय तबदला ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा। 

वरीयता निर्धारण के लिए देय अंकों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक और अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। दिव्यांग शिक्षक-शिक्षिका (स्वयं या पति या पत्नी या अविवाहित पुत्र-पुत्री) की स्थिति में 10 अंक, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक-शिक्षिका (स्वयं या पति या पत्नी या अविवाहित पुत्र-पुत्री) की स्थिति में 20 अंक, शिक्षक-शिक्षिका की पत्नी या पति के सरकारी सेवा में होने पर 10 अंक, शिक्षक-शिक्षिका के एकल अभिभावक होने पर 10 अंक, महिला शिक्षिका को 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक-शिक्षिका को पांच अंक तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक-शिक्षिका को तीन अंक दिए जाएंगे। 
 

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