नाबालिग से रेप में 20 साल की सजा:मुजफ्फरनगर में शादी का झांसा देकर किया था रेप, घासीपुरा का लोकेश दोषी

मंसूरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

इलाहाबाद और मेरठ में किशोरी से की थी ज्यादती
मंसूरपुर थानाक्षेत्र के गांव घासीपुरा निवासी लोकेश 27 अप्रैल 2014 को क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी को शादी करने का झांसा दे बहला फुसलाकर फरार हो गया था। इसके बाद आरोपित उसे इलाहाबाद ले गया। यहां पर उसने किशोरी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे।

आरोप है कि पहले इलाहाबाद और फिर मेरठ में रखकर लोकेश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम के समक्ष चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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